
उत्तरकाशी विवेक सिहं सजवाण
उत्तरकाशी, 7 फरवरी 2026: विदेशी पर्यटकों को होटल में ठहराने के नियमों का उल्लंघन करते हुए कोतवाली बडकोट क्षेत्र के दोबाटा में होटल शिवम के स्वामी के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है।दिसंबर 2025 के अंत में होटल स्वामी ने बिना पुलिस या LIU को सूचना दिए और फॉर्म सी भराए 11 विदेशी नागरिकों को अपने होटल में रुकवाया था।

पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी कमलेश उपाध्याय के निर्देश पर गहन छानबीन के बाद 6 फरवरी को The Immigration and Foreigners Act, 2025 की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। मामले में आगे की विधिक और विवेचनात्मक कार्रवाई जारी है।एसपी कमलेश उपाध्याय ने बताया, “बडकोट क्षेत्र के होटल में बिना पुलिस की जानकारी के 11 विदेशी नागरिकों को ठहराने पर होटल स्वामी के खिलाफ अभियोग दर्ज कर विवेचना जारी है। साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई होगी।”

नियमो का पालन अनिवार्य👇
आव्रजन एवं विदेशी अधिनियम, 2025 पुराने कानूनों को एकीकृत कर जाली दस्तावेजों और डिजिटल निगरानी पर जोर देता है। होटल, रिसॉर्ट, होमस्टे या गेस्ट हाउस में विदेशी नागरिक ठहरने पर 24 घंटे के अंदर फॉर्म सी के माध्यम से IVFRT पोर्टल पर सूचना देना जरूरी है।

उत्तरकाशी पुलिस होटल, रेस्टोरेंट और धर्मshalाओं की लगातार जांच कर रही है। चारधाम यात्रा 2026 को देखते हुए सभी प्रतिष्ठानों से अपील की गई है कि पर्यटकों, तीर्थयात्रियों और विदेशियों का विवरण व आईडी के साथ रजिस्टर करें। यह सुरक्षा और अपराध पर अंकुश लगाने के लिए आवश्यक है

